भोपाल
अब बिना मास्क के किराना बेचने पर होगी एफआईआर...
कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश...
आवंटित क्षेत्र में दुकान संचालक बिना मास्क और दस्ताने के किराना वितरित नही किया जाए, यदि कोई दुकानदार या डिलीवरी स्टाफ बिना मास्क और ग्लब्स के पाया गया तो करें एफआईआर...
धारा 188 के अंतर्गत दर्ज की जाए एफआईआर...