नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तहत सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे. लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया जा चुका है. ऐसे में शुक्रवार रात को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है. इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी. लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का पालन सख्ती से करना होगा।
*बिग ब्रेकिंग*
देश मे शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट दी*
*दुकानों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ ही काम कर सकेंगे*
*दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा*
*वर्कप्लेस पर सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा*
*शॉपिंग कंपलेक्स, शॉपिंग मॉल अभी नहीं खुलेंगे*
*हॉटस्पॉट इलाकों में दुकानें खोलने के छूट नहीं*