इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भूसा एवं हरा चारा के भण्डारण एवं परिवहन के लिये निर्धारित शर्तों पर छूट प्रदान की गयी है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के तहत दिये गये निर्देशों एवं शर्तों का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु जारी अन्य निर्देशों का पालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भूसा तथा हरा चारा के भंडारण एवं परिवहन करने का समय प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक का रहेगा। इस दौरान इससे संबंधित विभिन्न प्रक्रिया हेतु संचालन किया जाएगा। व्यापारी जो भूसा एवं हरा चारा क्रय करेंगे उनका वाहन नगर निगम सीमा के बाहर अथवा ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। वह वाहन नगर निगम सीमा में किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करेगा। जो मजदूर भूसा भरने एवं खाली करने में लगेंगे उनको ग्लब्ज,मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। मजदूर के हाथ धोने के लिए स्वच्छ पानी एवं साबुन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से संबंधित व्यापारी द्वारा की जाएगी। जिस वाहन में भूसा अथवा हरा चारा परिवहन किया जाना है, वह वाहन कफ्यु एवं लॉगडाउन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
कोरोना वायरस से बचाव के विभिन्न उपायों का अनुपालन करते हुए दी गई अनुमति के दौरान सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंस) का पालन करना होगा। एक समय में तीन से चार अथवा चार से ज्यादा मजदूर नहीं रखे जा सकेंगे। जो किसान नगर निगम सीमा क्षेत्र में रहते हैं परंतु उनकी जमीन नगर निगम सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में एवं जिले में आती है, ऐसे किसानों को कृषि कार्य हेतु छूट प्रदान की गई है। इसके लिए किसानों को भू-अधिकार ऋण पुस्तिका साथ में रखना अनिवार्य होगी। मांगने पर उन्हें प्रस्तुत किया जाना होगा