*कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने जारी किये आदेश*
इंदौर। इंदौर जिले में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए लागू लॉकडाउन एवं कर्फ्यू के दौरान कृषि क्षेत्र में उर्वरक, बीज,कीटनाशक औषधियों की सुलभता के लिये इनके वितरण एवं परिवहन व्यवस्था के संबंध में विभिन्न स्तर पर विभिन्न शर्तों के तहत छूट प्रदान की जा रही है। इस सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने इंदौर जिले में 20 बीज विक्रय एवं बीज उत्पादन प्रतिष्ठानों को वितरण एवं परिवहन के लिये विभिन्न शर्तों पर छूट संबंधी आदेश जारी किये हैं।
इस संबंध में जारी आदेश के तहत इंदौर जिले में 20 बीज उत्पादक कम्पनियाँ एवं प्रक्रिया केन्द्र को छूट प्रदान की गयी है। कारोबार करने के लिये उनको विनिर्माण एवं परिवहन करने की अनुमति दी गई है। जिस वाहन में बीज उपार्जित कर परिवहन किया जा रहा है या पैकिंग, टेगिंग बीज का परिवहन किया जा रहा है, उक्त वाहन को कर्फ्यू एवं लॉकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। कंपनी का प्रतिष्ठान आफिस या गोदाम अगर कंटेनमेंट एरिया में आता है तो यह अनुमति स्वत: ही निरस्त हो जायेगी। वाहन पर बीज, दवा एवं उर्वरक के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय लायसेंस रखना अनिवार्य होगा तथा मांगने पर दिखाना होगा। वाहन पर इस संबंध में सूचना भी चिपकाना होगी। बीज उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के परिवहन बीज प्रोसेसिंग विनिर्माण इकाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विभिन्न प्रक्रिया हेतु छूट दी गई है। इन इकाईयों को लॉकडाउन तथा कर्फ्यू के निर्देशों का पालन करना होगा। इन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी विभिन्न उपाय करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। खाद, बीज एवं दवा कृषि आदान का परिवहन एसआर एवं एसडीए कंपाउण्ड लसूड़ियामोरी देवास नाका से मांगलिया बायपास से किया जायेगा। नगर निगम सीमा में परिवहन प्रतिबंधित होगा। पालदा से परिवहन नेमावर रोड बायपास से किया जायेगा।