इंदौर 13 अप्रैल,2020
राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों की समस्त प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाओं में लेते हुए इससे संबंधित कार्य से इंकार किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अर्थात् किसी भी शासकीय अथवा निजी चिकित्सा संस्थान में समस्त स्वास्थ्य सुविधाएँ, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों से संबंधित समस्त व्यक्ति, एम्बुलेंस सेवा, दवाइयां एवं ड्रग्स से संबंधित समस्त कार्य, पानी एवं बिजली आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएँ, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन आदि समस्त श्रेणी में संलग्न व्यक्ति एव उपकरण स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु इंकार नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कमेटी के अध्यक्ष अर्थात जिला दण्डाधिकारी को डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट-2005 की धारा 65 के तहत समस्त प्रकार की ऐसी चिकित्सकीय संसाधन , सर्विसेज सुविधाएं देने के निर्देश देने के अधिकार प्रदत्त हैं, जिससे वर्तमान कोविड-19 संक्रमण को रोका जा सके एवं इससे प्रभावितों का उपचार किया जा सके। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार मयूर हॉस्पिटल ऐण्ड रिसर्च सेंटर रिेग रोड के पास एनेस्थेटिस्ट डॉ रवि सोनी, डॉ. प्रगति वैद्य, डॉ. गिरिश वर्मा, गोकुलदास हॉस्पिटल ढक्कन वाला कुंआ के पास डॉ. धीरज गुप्ता, डॉ. अमर कातिरा, डॉ.गिरिश मूँदड़ा, सुयश हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड एम.जी.एम मेडिकल कॉलेज के सामने डॉ. राहुल जैन, डॉ. महेन्द्र मुजाल्दे, डॉ. दिव्या कुटुम्बले, श्री अरिहंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर गुमास्ता नगर डॉ. सुमित खत्री, डॉ. राजेन्द्र चौहान,डॉ. राजेश वसोरे, डॉ.नितिन महाबले, डॉ. अमित नीमा, डॉ. सोनल निवसरकर सिनर्जी हॉस्पिटल स्कीम नम्बर 74 विजय नगर डॉ. समिरेन्दु घोष, डॉ. महेन्द्र अग्रवाल, डॉ. निवेदिता गांगुली तथा विशेष हॉस्पिटल गीता भवन चौराहा में डॉ. अभिषेक गोयल, डॉ. ज्ञानेश पाटीदार, डॉ. हर्षा देसाई की ड्युटी लगायी गयी है।
समस्त परामर्श चिकित्सकों (एनेस्थेटिस्ट) को जिला प्रशासन की ओर से उन सभी से अनुरोध है कि इस विपत्ति के समय शहर के नागरिकों को उनकी सेवाओं की अत्यंत आवश्यकता है। इन चिकित्सालयों में उक्त सभी चिकित्सकों को पूर्ण रूप से दूरभाष पर संबंधित क्षेत्र के डिप्टी कलेक्टर द्वारा सूचित करने पर सेवाएं उपलब्ध कराना होगी। सुरक्षात्मक कदम के तहत जिला प्रशासन द्वारा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट अस्पताल प्रबंधन को नियमित रूप से मुहैया कराए जा रहे हैं, जो इन सभी परामश चिकित्सकों को दिए जा सकेंगे, जो इन कोविड-19/संभावित कोविड-19 मरीजों के इलाज कर रहे हैं। चिकित्सकों को यह भी निर्देशित किया गया है कि इन निर्देशों की लापरवाही किए जाने पर नेशनल मेडिकल कमीशन ऐक्ट-2019 की धार 27 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
* कलेक्टर द्वारा संकट कि इस घड़ी में निजी चिकित्सा विशेषज्ञों को सेवाएं देने के निर्देश *