झाबुआ जिले की सीमा में कोई भी व्यापारी/दुकानदार/संस्थान/व्यक्ति आदि तंबाकू युक्त पदार्थों जैसे पान,बीड़ी,सिगरेट,गुटखा तंबाकू आदि का ना तो भंडारण कर सकेगा, एवं न ही विक्रय करेगा।
जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उक्त आदेशानुसार तंबाकू युक्त पदार्थों जैसे पान,बीड़ी,सिगरेट,गुटखा तंबाकू आदि ना तो अपनें साथ रखेगा ना ही इनका सेवन करेगा, तथा ना ही सार्वजनिक स्थानों थूकेगा।
उक्त सम्बंधित आदेश का उल्लंघन करनें पर व्यक्तियों, व्यापारी, दुकानदार के विरुद्ध भारतीय दंड सहिंता की धारा-188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश 14 अप्रैल 2020 को जारी होकर दिनांक 10 जून 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला झाबुआ का आदेश जारी।